सुप्रीम कोर्ट सख्त वाहन एवं ट्रेफिक नियमो में बदलाव

बिना थर्ड-पार्टी बीमा नहीं मिलेगा पेट्रोल! एआई कैमरों से होगी निगरानी, नए ट्रैफिक नियमों पर जोर

(Supreme Court mns24news.com देश दिल्ली):-सुप्रीम कोर्ट सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने और बिना बीमा वाले वाहनों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। अदालत ने वैध थर्ड-पार्टी बीमा के बिना वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं देने की व्यवस्था लागू करने के लिए एक पायलट परियोजना तैयार करने का सुझाव दिया है। अदालत ने कहा कि देश में लगभग 56 प्रतिशत वाहन बिना वैध बीमा के सड़कों पर चल रहे हैं, जो दुर्घटना की स्थिति में पीड़ितों के लिए गंभीर समस्या बनता है।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि ईंधन वितरण प्रणाली को सक्रिय बीमा डेटाबेस से जोड़ा जाए, ताकि बिना बीमा वाले वाहनों की पहचान कर उन्हें ईंधन देने से रोका जा सके। इसके अलावा, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों को वाहन पोर्टल और बीमा डेटाबेस से जोड़कर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ स्वतः ई-चालान जारी किए जाएं। अदालत ने नए वाहनों के लिए थर्ड-पार्टी बीमा की अनिवार्य अवधि

बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। इसके तहत नई कारों के लिए

बीमा अवधि तीन वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष तथा दोपहिया

केंद्र द्वारा अधिसूचना जारी पुराने वाहनो पर

वाहनों के लिए पांच वर्ष से बढ़ाकर छह वर्ष करने का प्रस्ताव

रखा गया है। साथ ही राज्य पुलिस को बीमा सत्यापन से जुड़े

हैंडहेल्ड उपकरण और मोबाइल ऐप उपलब्ध कराने की बात कही गई है। ट्रैफिक नियमों के प्रभावी पालन के लिए एआई कैमरों से निगरानी, 45 दिनों के भीतर ई-चालान का भुगतान और एक वर्ष में पांच बार गंभीर नियम उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने जैसे प्रावधानों पर भी जोर दिया गया है।

नागरिक अपने वाहन संबंधी दस्तावेज DigiLocker या एम-परिवहन ऐप के माध्यम से भी प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके अलावा, बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर ₹5,000, मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए ड्राइविंग पर ₹5,000, बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट पर ₹1,000 तथा शराब पीकर वाहन चलाने पर ₹10,000 तक जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है। वहीं, 1 जनवरी 2026 से सभी नए दोपहिया वाहनों में ABS अनिवार्य होगा और नए वाहन की खरीद पर चालक व पीछे बैठने वाले के लिए दो BIS प्रमाणित हेलमेट देना भी आवश्यक होगा।

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