(मुंगेली):- हास्पिटल नर्सिग होम सील एक्ट के अंतर्गत छत्तीसगढ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन नियम के तहत् कलेक्टर पर्यवेक्षी प्राधिकारी,नर्सिग होम एक्ट के निर्देशानुसार जिला पंचायत के मुख्य कार्य पालन अधिकारी रोहित व्यास की अध्यक्षता आज जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभा कक्ष में जिला समिति की बैठक सम्पन्न हुई
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बैठक जिला नोडल अधिकारी नर्सिग होम एक्ट ने बताया कि मुंगेली जिले में
स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा हाॅस्पिटल संचालन हेतु 21 आनलाईन आवेदन प्राप्त हुए है
जिसमें से 13 हाॅस्पिटल को नर्सिग होम एक्ट मापदंड के अनुरूप सही पाये जाने पर जिला समति
के अनुशंसा उपरांत लाईसेंस जारी करने निर्णय लिया गया है।
इसी तरह क्लिनिक हेतु 44 आवेदनों में से 26 एवं पैथोलैब, डाग्नोस्टिक हेतु कुल 22 में से 13
को नर्सिग होम एक्ट के मापदंड के अनुरूप सहित पाये जाने पर जिला समिति की अनुशंसा उपरांत
लाईसेंस जारी करने का निर्णय लिया गया।
उन्होने बताया कि प्रक्रियाधीन कुल 8 नर्सिग होम का निरीक्षण जिला स्तरीय समिति के द्वारा
जिसमें से 3 नर्सिग होम को लाईसेंस जारी करने की सहमति
नवीन आवेदित स्वास्थ्य संस्था जीवन ज्योति हास्पिटल, पंडरिया रोड मुंगेली, सिद्वार्थ हास्पिटल,
बिलासपुर रोड मुंगेली, लक्ष्मी हास्पिटल आकृति हास्पिटल पथरिया का जिला समिति के निरक्षण
उपरांत पायी गई कमियों को दूर करने पर्यवेक्षी प्राधिकारी के द्वारा निर्धारित समयावधि देने निर्देशित किया गया।
निर्धारित समयावधि में कमियां पूर्ण नही करने पर आवेदन निरस्त करने निर्देशित किया गया है। जिला समिति को पर्यवेक्षी प्राधिकारी के द्वारा निर्देशित किया गया है कि बिना अनुमति के आपरेशन थियेटर संचालित करने वाले हास्पिटल, नर्सिग होम का आपरेशन थियेटर सील किया जाए एवं नर्सिग होम एक्ट के नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के द्वारा अनुबंध किये गये चिकित्सकों का समय एवं दिन निर्धारित करने निर्देशित किया गया।