दिल्ली :- 23 करोड़ वाहन मालिकों और 40 करोड़ नागरिकों वित्त मंत्रालय ने तोहफा दिया है सरकार ने निजी या राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभान्वित लोगों को कोरोनावायरस संकट के समय राहत दी है. वित्त मंत्रालय ने कानून में संशोधन किया है और 21 अप्रैल, 2020 तक बीमा प्रीमियम की वैधता बढ़ा दी
एक अधिसूचना के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64VB में संशोधन किया है जो प्रीमियम के भुगतान के बिना अग्रिम कवरेज की अनुमति नहीं देता है।
इसलिए वाहन मालिकों और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीहोल्डर्स की पॉलिसी की वेधयता बढ़ा दी है. लॉकडाउन की अवधि 25 मार्च से 15 अप्रैल तक की है। यानी की आपकी पॉलिसी की अवधि 10 दिन और बढ़ गयी है। यदि आपकी पॉलिसी इस समय अवधि में समाप्त हो गई है तो आपको पॉलिसी का कवरेज और लाभ मिलते रहेंगे।
डिजिटल पेमेंट्स कंपनी( फोनपे) ने( बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस) के सहयोग से (कोरोना केयर नामक एक इंश्योरेंस पॉलिसी) की घोषणा की है। फ़ोन पे 156 रुपये की कीमत पर यह पॉलिसी उन लोगों को 50,000 रुपये का बीमा कवर प्रदान करेगी जो 55 वर्ष से कम उम्र के हैं और किसी भी अस्पताल में मान्य होंगे जो कोविड-19 के लिए उपचार की पेशकश कर रहा है।उपचार की लागत को कवर करने के अलावा, इस पॉलिसी में प्री-हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट-केयर मेडिकल ट्रीटमेंट पर होने वाले एक महीने का खर्च भी शामिल है। ग्राहक इसे फोनपे ऐप के (माय मनी)सेक्शन में ऑनलाइन खरीद सकते हैं। कंपनी का दावा है कि पूरी प्रक्रिया में 2 मिनट से भी कम समय लगता है और पॉलिसी दस्तावेज तुरन्त (फोनपे) ऐप में जारी किए जाएंगे।