लाक डाउन 4 की गाइडलाइंस

(दिल्ली):- प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में साफ कर दिया था कि 17 मई के बाद लॉक डाउन 4.0 आएगा। इसके बाद से पूरे देश में चर्चा है कि लाक डाउन कैसे होगा? यानी किन-किन कामों की छूट मिलेगी और कौन-कौन सी पाबंदियां लगी रहेंगी। खबर है कि इस सस्पेंस पर से आज पर्दा उठ सकता है। खबर है कि केंद्रीय गृहमंत्रालय लाक डाउन 4.0 के लिए गाइडलाइन जारी कर सकता है। इसके साथ ही राज्यों को भी आगे का एक्शन प्लान स्पष्ट हो जाएगा। बता दें, महाराष्ट्र, तेलंगाना जैसे कुछ राज्य अपने यहां के हॉटस्पॉट में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा चुके हैं।

(राज्यों मिलेंगे अधिकार) माना जा रहा है कि केंद्र सरकार अधिकांश नियम लागू करने के बारे में राज्य सरकारों को आदेश दे सकती है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह मुद्दा उठा था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के साथ ही कांग्रेस शासित राज्यों पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने भी कहा था कि रेड, ऑरेज और ग्रीन जोन तय करने का अधिकार राज्यों को मिले। गाइडलाइन में इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि आर्थिक गतिविधियां चलती रहें। सरकार कुछ शर्तों के साथ फैक्टरियों में कामकाज चालू करने की अनुमति दे सकती है। जहां कोरोना वायरस का प्रकोप कम है, वहां रात के समय मॉल और सिनेमा हॉल खोले जा सकते हैं। सरकार का मानना है रि रात के समय ट्रैफिक कम होगा, जिससे स्थिति कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। रिटेल दुकानों को भी खोला जा सकता है।

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