(प्रदेश):-जिले में आज से ही धारा 144 लागू गई है। जिला प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, वहीं पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के लिये प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर नम्रता गांधी ने आदेश जारी कर होली व रमजान के साथ ही अन्य कार्यक्रमों में शारीरिक दूरी का पालन के साथ ही जुलूस, धरना प्रदर्शन व समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही संक्रमण का दायरा एक बार फिर से बढ़ने लगा है,जिसे देखते हुए शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से विशेष सख्ती बढ़ा दी गई है।
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इसके साथ ही आगामी त्योहारों को लेकर भी कोरोना गाइड लाइन का पालन करने के निर्देश दिए
गए हैं। इसके साथ ही व्यक्ति संस्था,संगठन की सामूहिक बैठक, धरना-प्रदर्शन, सामूहिक समारोह
बिना अनुमति नहीं किए जा सकेंगे।जिले में आज से ही धारा 144 लागू की गई है। गौरेला-पेंड्रा-
मरवाही जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य में कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को
जरूरत है। लोगों में यह धारणा आ गई है कि कोरोना की वैक्सीन आ गई है अब मास्क लगाने की
आवश्यकता नही है लेकिन यह गलत धारणा है। विषेषज्ञों के अनुसार वैक्सीन लगाने के बाद भी
संक्रमण से बचने के लिए कोरोना अनुकूल व्यवहार करना मास्क लगाना सुरक्षित दूरी रखना
आवष्यक है। साथ ही बुजुर्गों को विषेष रूप से और 45 वर्ष से अधिक के सभी लोगों को वैक्सीन
जरूर लगाना चाहिए। लगाकर ही बाहर निकलना चाहिए । यदि अत्यंत आवष्यक हो तभी बाहर निकलना चाहिए आगामी है।
त्योहारों को ध्यान में रखकर सभी को सतर्कता बरतनी होगी,मेल मुलाकातों से बचना होगा । 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और ऐसे व्यक्ति जिन्हे दूसरी गंभीर बीमारी है उनको विषेष ध्यान देने की जरूरत है।