(दिल्ली) :-उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का निर्णय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने एक ऐतिहासिक निर्णय में खाद्य तेलों और तिलहनों पर 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए भंडारण सीमा निर्धारित कर दी है। निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों (संशोधन) आदेश,2021पर लाइसेंसिंग आवश्यकताओं,स्टॉक सीमाओं और आवागमन प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय तत्काल प्रभाव से यानी 8 सितंबर 2021 से जारी किया गया है।
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