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क्य है symbiosis इंटरनेशनल प्रवेश परीक्षा जाने इसकी रजिस्ट्रेशन प्रकिया

(SNAP 2023 देश+विदेश):- क्य है symbiosis इंटरनेशनल प्रवेश परीक्षा जाने इसकी रजिस्ट्रेशन प्रकिया प्रतिवर्ष सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट प्रोग्राम में दाखिले के लिए स्‍नैप (Symbiosis National Online Test) का आयोजन किया...

चिटफण्ड से धन वापसी की कार्यवाही

(जगदलपुर) :- चिटफण्ड से धन वापसी की कार्यवाही छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत जिला में चिटफण्ड कंपनियों में निवेश करने वाले के धन वापसी कार्य...

स्वास्थ्य विभाग द्वारा पदोन्नति प्रक्रिया रद्द

(जगदलपुर):- स्वास्थ्य विभाग द्वारा पदोन्नति प्रक्रिया रद्द कलेक्टर रजत बंसल ने बस्तर जिले के स्वास्थ्य विभाग द्वारा नवम्बर 2020 में जारी चतुर्थ वर्ग के पदोन्नति आदेश को निरस्त करते हुए नए सिरे से पदोन्नति करने के निर्देश दिए हैं।वहीं मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ आरके चतुर्वेदी के विरुद्ध विभागीय जांच सहित गंभीर अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं को अनुशंसा करते हुए उनके स्थापना लिपिक डीके देवांगन को निलंबित कर दिया है। यह भी पढे = स्वास्थ्य विभाग में बंफर भर्ती हेतु आवेदन  कलेक्टर बंसल द्वारा चतुर्थ वर्ग की पदोन्नति के मामले में अनियमितता की शिकायतों की जांच  के लिए गठित समिति को प्रथम दृष्टया अनियमितता पाए जाने पर यह कार्यवाही की गई है। उल्लेखनीय है कि नवम्बर 2020 में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा बस्तर जिले के  स्वास्थ्य विभाग के चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों का पदोन्नति आदेश जारी किया था।  इस पदोन्नति आदेश में अनियमितता की शिकायत  जाने पर कलेक्टर बंसल ने अपर कलेक्टर  श्री अरविंद एक्का की अध्यक्षता में संयुक्त समिति गठित की थी।  इस जांच समिति द्वारा पदोन्नति के मामले की सुक्ष्मता से जांच कर प्रतिवेदन कलेक्टर को सौंपा था। इस मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित पदोन्नति समिति के अन्य सदस्य ए वं स्थापना लिपिक को नोटिस जारी किया गया था।  संयुक्त जांच समिति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  जवाब को संतोषप्रद पाया  वहीं पदोन्नति की प्रक्रिया को पूरी तरह दोषपूर्ण पाया गया।  जांच समिति ने पाया कि कार्यालय द्वारा अपात्र कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया ।  इस मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और स्थापना लिपिक संदेह दायरे में यह कार्यवाही की गई कलेक्टर ने नवम्बर 2020 में जारी सभी आठ पदोन्नति आदेश को निरस्त हुए 15 अप्रैल के पूर्व शासन के सभी नियमों का पालन करते हुए पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति के निर्देश दिए गए हैं।

टीकाकरण की प्रक्रिया बंद छत्तीसगढ़ में

(प्रदेश):- टीकाकरण की प्रक्रिया बंद हो गई है कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने वैक्सीन की कमी को ​लेकर चिंता जताई है। छत्तीसगढ़ में टीका की कमी से जूझ रहा है। इस बीच...
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