(बेमेतरा):- आगामी 2 माह तक धारा 144 लागू कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिव अनंत तायल ने 03 अप्रैल को एक आदेश जारी कर संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि में विभिन्न विभाग यथा-खाद्य शाखा, आदिवासी विकास विभाग,कृषि विभाग, आबकारी विभाग, खनिज विभाग आदि संचालित है जहां दिव्यांगजन, वृद्धजन एवं महिलाओं का आवागमन रहता है। संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में जुलूस, धरना एवं प्रदर्शन होने से दिव्यांगजन, वृद्धजन एवं महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा शासकीय कार्य प्रभावित होता है।
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अतएव संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि के आसपास शंति, विधि व्यवस्था
एवं सुरक्षा बनाए रखना आवश्यक है, ताकि शासकीय कार्य सुगमता सम्पन्न कराया जा सके।
अतः यह आवश्यक है कि उपरोक्त क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित कर जुलूस, धरना, सभा
एवं प्रदर्शन आदि के आयोजन को रोका जावे।
मैं शिव अनंत तायल, जिला दंडाधिकारी बेमेतरा धारा 144 दं.प्र.स. में प्रदत्त शक्तियों
प्रयोग करते हुए बेमेतरा नगर स्थित संयुक्त जिला कार्यालय परिसर 100 मीटर की परिधि में
जुलूस, धरना, आमसभा, प्रदर्शन पर प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करता हूं।
ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी/सुरक्षाकर्मी को छोड़कर भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों
के समूह द्वारा भले ही वे अनुज्ञप्तिधारी हो, किसी प्रकार विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, धार-
धार घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा। धार्मिक परम्परा अनुसार रखे जाने वाले कृपाण आदि
पर यह कंडिका प्रभावशील नहीं होगी। विभिन्न सभाओं, रैली, जुलूस, आदि करने के पूर्व संबंधित
क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक दण्डााधिकारी से अनुमति लिया जाना आवश्यक
होगा। आवेदन पत्र में सभाओं, रैली, जुलूस आदि के स्थान, दिनांक समय उल्लेख करते हुए पूर्ण विवरण दिया जाना आवश्यक होगा। सभा, रैली, जुलूस आदि में लाउड स्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि के लिए उपयोग किये जाने के पूर्व संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक दण्डाधिकारी से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।