(प्रदेश):- छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के अध्यक् मोहम्मद असलम खान ने बताया कि केंद्रीय हज कमेटी भारत सरकार से प्राप्त सूचना अनुसार हज 2021 के लिए ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 निर्धारित की गई है। पूर्व में हज के लिए ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 10 दिसम्बर थी। अब हज 2021 के लिए आवेदन 10 जनवरी 2021 तक ऑनलाइन भरे जा सकेंगे।
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उन्होंने यह भी बताया कि प्राप्त सूचना अनुसार इच्छुक आवेदकों को 10 जनवरी 2021 या उससे पूर्व जारी किया हुआ एवं 10 जनवरी 2022 तक की वैधता युक्त पासपोर्ट धारण करना अनिवार्य है।
हज कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद असलम खान ने बताया कि केंद्रीय हज कमेटी भारत सरकार से प्राप्त सूचना अनुसार हज 2021 के लिए
प्रदेश के हज यात्रियों के लिए निर्धारित मुंबई एम्बारकेशन पॉइंट के लिए पूर्व संभावित व्यय राशि में कमी होने के कारण अब प्रति हज यात्री लगभग 3 लाख 29 हजार 279 रूपए की राशि का व्यय संभावित होगा।ऑनलाइन हज आवेदन हज कमेटी वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in और मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। साथ ही पूरे प्रदेश में 38 चॉइस सेंटर में भी इच्छुक हज आवेदकों को निःशुल्क ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा राज्य हज कमेटी द्वारा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने प्रदेश के समस्त हज आवेदकों से अपील की है कि वे अब निर्धारित अंतिम तिथि को ध्यान में रखते हुए अपना ऑनलाइन हज आवेदन करें।
रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नायक ने की महिला उत्पीड़न से संबंधित 11 प्रकरणों की सुनवाई
मारपीट करने और मानसिक प्रताड़ना देने के ममाले में एफ.आई.आर.दर्ज कराने के निर्देश
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बुधवार को जिला कलेक्टोरेट मुंगेली स्थित मनियारी सभाकक्ष में महिलाओं से उत्पीड़न से संबंधित 11 प्रकरणों पर जन सुनवाई की। इस दौरान पक्षकारों की सुनवाई कर 8 प्रकरणों को नस्तीबद्ध किया गया नायक ने सुनवाई दौरान जिला स्तरीय परिवार समिति में पचास प्रतिशत सदस्य महिलाओं का होना अनिवार्य बताते हुए जिला परिवार समिति में महिला सदस्य नियुक्त करने के निर्देश दिए
आयोग के समक्ष आए एक प्रकरण में आवेदिका से मारपीट और अभद्र व्यवहार को नायक ने गंभीरता से लिया और दोषियों के विरूद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआरआई) दर्ज कराने के निर्देश दिये।
इसी तरह उन्होंने नगर पंचायत लोरमी के तत्कालीन पार्षद द्वारा अपने सगे संबंधी को नौकरी दिलाने के प्रकरण को भी ध्यान से सुना और दस्तावेज को देखने और परिक्षण उपरांत नियुक्ति के प्रकरण की विस्तृत जांच कर दो माह के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देश दिये।
नायक ने ग्राम पंचायत बघनी भांवर के पूर्व सरपंच एवं सचिव द्वारा पद का दुरूपयोग कर आवेदिका सरपंच के बिना जानकारी के उनके डिजिटल हस्ताक्षर कर एक लाख उन्नहत्तर हजार राशि का भुगतान की सुनवाई की और अनावेदक सचिव के स्वीकारोक्ति के पश्चात इस प्रकरण की गंभीरता और बढ़ जाने की बात कही। उन्होंने सरपंच के आवेदन पर विस्तृत जांच रिपोर्ट दो माह के भीतर आयोग को प्रेषित करने के लिए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी निर्देश दिये। जन सुनवाई में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन किया गया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष लेखनी सोनू चन्द्रकार,अधिवक्ता शमीम रहमान, लोक अभियोजक मनीष चौबे, जनप्रतिनिधिगण सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।