(कोरिया):- नगरीय निकायों के लंबित करो की वसूली के निर्देश कलेक्टर श्याम धावड़े ने समस्त नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक में कड़ाई से लंबित करों की वसूली के निर्देश अधिकारियों को...
{रायपुर}:-कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा आवेदन हेतु कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा । इच्छुक अभ्यार्थी 25 नवम्बर 2021 तक...
{बेमेतरा}:-कोरोना मृत आश्रितों को 50 हजार की राशि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों/आश्रितों को मृत प्रति व्यक्ति के लिए 50 हजार रुपये अनुदान सहायता...
{जगदलपुर}:-तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की भर्ती कमिश्नर जीआर चुरेंद्र ने संभाग के सभी कलेक्टरों से वीडियो काँफ्रेसिंग के माध्यम से चर्चा कर विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम...
(रायपुर ):-जिलो महाविद्यालयो की स्थापना एवं भर्ती प्रत्येक महाविद्यालय प्राचार्य, सहायक प्राघ्यापक एवं अन्य पद के 33 पदों के मान से 330 पद मंजूरमंत्रालय से उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया पत्रराज्य...
(जिला मुख्यालय):- शिक्षक भर्ती चयन सूची जारी लिंक:न्यूज़ देखें शिक्षक संविदा भर्ती की चयनित सूची जारी, प्रतीक्षा सूची के लिए दावा-आपत्ति 25 सितम्बर तक महासमुंद जिले के 05 स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों...
(जिला मुख्यालय):- हाथी कारीडोर 4 करोड़ 94 लाख राशि जारी इसी प्रकार हाथी कारीडोर क्षेत्र में जंगली हाथियों से प्रभावित 7187 किसानों की फसलों को वन्य प्राणी (हाथी, जंगली सुअर आदि) द्वारा हानि पहुंचाने पर 4 करोड़ 94 लाख 82 हजार 499 रूपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान व्हाट्स एप्प ग्रुप के जरिए गॉव के लोगों को जोड़ा जा रहा वन विभाग द्वारा ग्रामीणों को जागरूक भी किया
yah bhee pdhey देश विभिन्न शहरों में छापेमार कार्यवाही
राज्य शासन की वन विभाग ने वर्ष 2019 से वन्य प्राणियों हमले से घायलों, अपंगता की स्थिति और किसी की
मृत्यु हो जाने पर दिए जाने वाले मुआवजे में बढ़ोतरी ।
राज्य शासन के वन विभाग द्वारा वन्य पशुओं के हमले से यदि मृत्यु हो जाए तो मृतक के परिजन को वन विभाग 4
लाख के बजाए पिछले वर्ष से 6 लाख रुपए मुआवजा रहा ।
शासन ने वन्य पशुओं से होने वाली घटनाओं पर पीड़ित को दिए जाने वाले मुआवजा राशि में वृद्धि की।
शासन ने यह आदेश वन विभाग को वर्ष वर्ष 2019 से ही जारी कर दिया , जिसे लागू कर दिया गया ।
ज्ञात रहे कि पहले वन्य पशुओं से होने वाली घटनाओं में मुआवजा राशि बहुत ही कम थी।
नए आदेश से वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राहत मिल रही ।
वन क्षेत्रों ज्यादातर वन्य प्राणी मवेशियों को अपना शिकार बनाते ।
इससे ग्रामीणों को पशुधन की हानि अधिक होती ।
पशु धन हानि होने पर प्रभावित किसान को 30 हजार रुपए मुआवजा दिया जाता ।
वन्य प्राणी के हमले से जनहानि (मृत्यु) होने पहले 4 लाख रुपए दिया जाता था, लेकिन अब 6 लाख रुपए मुआवजा दिया जाता वहीं वन्य प्राणियों के हमले से मनुष्य स्थाई रूप से अपंग होने पर 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जा रहा । वहीं घायल होने पर इलाज के लिए 59 हजार 100 रुपए की मदद दी जाती है ।
(दिल्ली):-देश विभिन्न शहरों में छापेमार कार्यवाही मुंबई, लखनऊ, कानपुर, जयपुर, दिल्ली और गुरूग्राम में फैले कुल 28 परिसरों की तलाशी ली गई ।अभिनेता और उनके सहयोगियों के परिसरों की तलाशी के दौरान...