(जिला मुख्यालय) :- स्वरोजगार योजनांतर्गत बैंकों से ऋण उपलब्ध वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति अंत्योदय स्वरोजगार योजना में लक्ष्य 256 तथा अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना में 72 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। अनुसूचित जाति अंत्योदय स्वरोजगार योजना एवं अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजनांतर्गत बैंकों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया जाता अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजनांतर्गत बेकरी कार्य, भोजन बनाना,चाट की दुकान, इंग्लिश कोचिंग क्लासेस एवं स्वयं सहायता समूह का लेखा संधारण, हेयर कटिंग सेलून,ब्यूटी पार्लर, चाय कैंटिन योग शिक्षा,बच्चों की देखभाल (झूलाघर),लान्ड्री कार्य,रफूगिरी एवं रंगाई,घड़ी साज, विद्युत यंत्र सुधारक,सायकल मरम्मत, स्कूटर मोपेड टू-व्हीलर रिपेयरिंग,घर समान नर्सरी,पशुपालन फुटकर विक्रेता मसाला
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उद्योग, साॅपट टाॅयज,कृत्रिम आभूषण निर्माण,मोमबत्ती
निर्माण, स्टेशनरी निर्माण,सिलाई-कढ़ाई-बुनाई, स्वेटर बुनाई मशरूम उत्पादन, ईंट-खपरा निर्माण, डिटर्जेंट
पावडर निर्माण,लघु वनोपज वनोषधि निर्माण इलेक्ट्रिक मोटर पम्प मरम्मत व्यवसाय,काष्ठकला
फर्नीचर ,स्टील फेब्रीकेशन वर्मी कम्पोष्ट खाद निर्माण विक्रय व्यवसाय, फोर व्हीलर रिपेयरिंग
दोना पत्तल निर्माण ,स्टेशनरी फाईल मेकिंग व्यवसाय आदि हेतु आवेदन किया जा
सकता । योजनांतर्गत आवेदक जिले का मूल निवासी हो। आवेदक अनुसूचित जाति
एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग को हो।
आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो। आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में
40 हजार 500 रूपए एवं शहरी क्षेत्रों में 51 हजार 500 रूपए तक हो तथा आवेदक का जाति प्रमाण
पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र सरपंच, पटवारी द्वारा जारी किये मान्य। योजनांतर्गत विधवा
महिला, परित्यक्ता शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियां एवं मुख्यमंत्री कौशल योजनाओं से प्रशिक्षण प्राप्त आवेदकों को प्राथमिकताएं दी जाएगी। योजना के अनुसार 50 हजार से एक लाख रूपए तक ऋण बैंकों के माध्यम से स्वीकृत किए जायेगें। जिसमें 50 प्रतिशत या अधिकतम 10 हजार स्वीकृत ऋण पर अनुदान की पात्रता होगी।आवेदन पत्र कार्यालय कलेक्टर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति महासमुंद सभी जनपद पंचायत में कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते ।