Category: जीवन शैली

व्यापार

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महामारी अधिनियम तहत अधिसूचना जारी

(रायपुर):- महामारी अधिनियम तहत अधिसूचना जारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर महामारी अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी राज्य में उत्पादित होने वाली आक्सीजन का 80 प्रतिशत अब मेडिकल आक्सीजन गैस के रूप...

मिनटो में सिर दर्द से छुटकारा

(स्वास्थ्य):-मिनटो में सिर दर्द से छुटकारा सिर दर्द आज आम बीमारी बन गई है सिर दर्द ज्यादा कर थकान चिंता और नींद न पूरी होने की वजह से होती है अगर इसका...

दो वर्गो में व्यापारी प्रतिष्ठानो का बंटवारा

(जिला मुख्यलय):- दो वर्गो में व्यापारी प्रतिष्ठानो का बंटवारा ज़िले में  कोरोना की लगातार वृद्धि को देखते हुए अब महासमुंद ज़िले के नगरीय सीमा क्षेत्र के भीतर सभी प्रकार की स्थायी...

दिल्ली निरीक्षण कार्यक्रम के तहत परीक्षण

(प्रदेश):- दिल्ली निरीक्षण कार्यक्रम के तहत परीक्षण राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों द्वारा अप्रैल माह में किया जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माणाधीन कार्याें का गुणवत्ता परीक्षणप्रदेश के विभिन्न जिलों का करेंगे दौरा...

कलेक्टर आईसोलेशन उल्लंघन पर कारवाही

(जिला मुख्यालय) :- कलेक्टर सिंह आईसोलेशन के उल्लंघन या कोविड-19 के लक्षण दिखने पर कर्मचारी करेंगे कंट्रोल रूम को सूचित होम आइसोलेशन में रह रहें और रहने वालें लोगों की निगरानी...

यूनीसेफ अन्य विषेशज्ञ वैक्सीनेशन पर जोर

(प्रदेश) :- यूनीसेफ अन्य विषेशज्ञ वैक्सीनेशन पर जोर राज्य में कोविड 19 वैक्सीन की 30 लाख 11 हजार डोज दी जा चुकी है 45 वर्ष से अधिक आयु समूह के 21...

फ्लैगमार्च करेंगे एसडीएम एसडीओपी सख्त

(दुर्ग) :- फ्लैगमार्च करेंगे एसडीएम एसडीओपी सख्त 6 से 14 अप्रैल तक होगा अब तक का सबसे सख्त लाकडाउन जिले में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चलने वाला लाकडाउन अब...

स्वास्थ्य विभाग द्वारा पदोन्नति प्रक्रिया रद्द

(जगदलपुर):- स्वास्थ्य विभाग द्वारा पदोन्नति प्रक्रिया रद्द कलेक्टर रजत बंसल ने बस्तर जिले के स्वास्थ्य विभाग द्वारा नवम्बर 2020 में जारी चतुर्थ वर्ग के पदोन्नति आदेश को निरस्त करते हुए नए सिरे से पदोन्नति करने के निर्देश दिए हैं।वहीं मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ आरके चतुर्वेदी के विरुद्ध विभागीय जांच सहित गंभीर अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं को अनुशंसा करते हुए उनके स्थापना लिपिक डीके देवांगन को निलंबित कर दिया है। यह भी पढे = स्वास्थ्य विभाग में बंफर भर्ती हेतु आवेदन  कलेक्टर बंसल द्वारा चतुर्थ वर्ग की पदोन्नति के मामले में अनियमितता की शिकायतों की जांच  के लिए गठित समिति को प्रथम दृष्टया अनियमितता पाए जाने पर यह कार्यवाही की गई है। उल्लेखनीय है कि नवम्बर 2020 में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा बस्तर जिले के  स्वास्थ्य विभाग के चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों का पदोन्नति आदेश जारी किया था।  इस पदोन्नति आदेश में अनियमितता की शिकायत  जाने पर कलेक्टर बंसल ने अपर कलेक्टर  श्री अरविंद एक्का की अध्यक्षता में संयुक्त समिति गठित की थी।  इस जांच समिति द्वारा पदोन्नति के मामले की सुक्ष्मता से जांच कर प्रतिवेदन कलेक्टर को सौंपा था। इस मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित पदोन्नति समिति के अन्य सदस्य ए वं स्थापना लिपिक को नोटिस जारी किया गया था।  संयुक्त जांच समिति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  जवाब को संतोषप्रद पाया  वहीं पदोन्नति की प्रक्रिया को पूरी तरह दोषपूर्ण पाया गया।  जांच समिति ने पाया कि कार्यालय द्वारा अपात्र कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया ।  इस मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और स्थापना लिपिक संदेह दायरे में यह कार्यवाही की गई कलेक्टर ने नवम्बर 2020 में जारी सभी आठ पदोन्नति आदेश को निरस्त हुए 15 अप्रैल के पूर्व शासन के सभी नियमों का पालन करते हुए पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति के निर्देश दिए गए हैं।
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