जिले में बड़ी लॉकडाउन की अवधि

महासमुन्द कलेक्टर डी. सिंह ने महासमुंद में 6 मई सुबह 6 बजे तक लाकडाउन बढ़ा दिया

(जिला मुख्यालय): – जिले में बड़ी लॉकडाउन की अवधि कोरोना संक्रमण को देखते हुए महासमुंद में 6 मई सुबह 6 बजे तक लाकडाउन बढ़ा दिया गया है महासमुंद में 6 मई सुबह 6 बजे तक लाकडाउन बढ़ा दिया गया हऐ लेकिन, राहत की बात यह है कि इस दौरान प्रशासन ने थोक दुकान खोलने की अनुमति दी है।

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रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक थोक सामाग्री फुटकर विक्रेताओं

को मिलेगी, यह सामाग्री केवल फुटकर विक्रेताओं को ही दी जाएगी

और किसी को नहीं। किराना, सब्जी, फल और पोल्ट्री कारोबारियों

को सुबह 6 से दो बजे तक की छूट दी गई है। इस संबंध में जिला

प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। महासमुंद 14 अप्रैल से अब 6 मई तक सुबह

(महासमुन्द कलेक्टर डी. सिंह ने रेमडेसिविर इंजेक्शन व अन्य औषधियों की उपलब्धता के लिए दिए निर्देश)

(महासमुन्द) :- मरीजों को समय पर औषधि उपलब्ध कराने एवं उनके परिजनों को अनावश्यक रूप से परेशानी ना हो शासकीय, निजी अपस्ताल, नर्सिंगजिससे संक्रमण की कठिन परिस्थितियों में मरीज को तत्काल जीवनरक्षक औषधि उपलब्ध हो सके एवं उनके परिजनों को अनावश्यक रूप से औषधि हेतु भाग दौड़ ना करना पड़े।

स्वास्थ्य विभाग निजी कोविड-19 अस्पतालों को रेमडेसिविर व अन्य

जीवनरक्षक दवाइयों की उपलब्धता एवं आवश्यकता के आधार पर है।

उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता

के पश्चात् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर
है।

शासकीय कोविड-19 अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों इंजेक्शन इंजेक्शन रेमडेसिविर का क्रय-विक्रय कोविड-19 अस्पताल द्वारा मेडिकल एजेंसी से लेकर अस्पताल के कोविड-19 मरीजों को किया जाएगा। कि कोई भी शासकीय, निजी अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा मरीज अथवा उनके परिजनों को कोई भी औषधि के लिए पर्ची अथवा बाहर से औषधि लाने के लिए बाध्य नहीं करेंगे एवं शिकायत पाये जाने पर विधिसम्मत् कार्रवाई की जाएगी।

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