(कोण्डागांव):- कोरोना काल में भी शासन द्वारा निर्देश कोराना संकट के क्षण में महात्मा गांधी नरेगा योजनांर्गत ग्रामीण क्षेत्रो के पंजीकृत श्रमिकों को कोराना वायरस से उत्पन्न परिस्थितियों पर विशेष ध्यान देते हुए शासन द्वारा समय-समय पर जारी सुरक्षा एवं सावधानी संबंधी मार्गदर्शिकाओं का पालन करते हुए मांग के आधार पर उनके ग्राम के आस-पास ही रोजगार उपलब्ध कराकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त किये जाने के निर्देश कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा एवं सीईओ जिला पंचायत डीएन कश्यप के द्वारा दिया गया है।
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विदित हो कि महात्मा गांधी नरेगा के तहत कार्य करने वाले अकुशल श्रमिकों को इस वित्तीय वर्ष
2021-22 में 01 अप्रैल से प्रतिदिन 193.00 रूपये की दर से मजदूरी भुगतान प्रदाय किया जा
रहा है। जिला कोण्डागांव अतंर्गत समस्त ग्राम पंचायतों में पर्याप्त संख्या में योजनांतर्गत अनुमेय
कार्यो के तहत रोजगार मूलक कार्यो की स्वीकृति प्रदाय की गई है। जिससे कार्य की मांग किये जाने
पर कोई भी परिवार रोजगार से वंचित होना ना पडे तथा अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार के
अवसर प्राप्त हो सके। कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) के द्वारा निर्देशित किया
गया है कि जिले में लाॅकडाउन प्रभावी होने के स्थिति में भी श्रमिको के द्वारा कार्य की मांग किये
जाने पर अवश्य रूप से उन्हें महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत रोजगार उपलब्ध कराया जाना है।
विवाह पंजीयन के विरूद्ध दावा आपत्ति 19 मई तक
न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विशेष विवाह अधिकारी जिला कोण्डागांव द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार संतुराम (पिता झिटकू राम), उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम सिवनीपाल, पो0 कोरगांव तहसील केशकाल, जिला कोण्डागांव और रीना (पिता धनीराम), उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम सिवनीपाल, पो0 कोरगांव तहसील केशकाल, जिला कोण्डागांव द्वारा विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अध्याय-5 के तहत विवाह पंजीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया हैं।
इस प्रस्तावित पंजीकरण के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति यदि आपत्ति दर्ज कराना चाहता हो तो लिखित आपत्ति दिनांक 19 मई 2021 के पूर्व न्यायालय अपर कलेक्टर में प्रस्तुत कर सकते हंै। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।