(Finance Minister देश) :- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए साल के मौके पर टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने इनकम टैक्स विवाद से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए स्कीम की डेडलाइन बढ़ाकर 31 जनवरी, 2025 कर दी है। इस फैसले से टैक्सपेयर्स को अपने विवादों को सुलझाने और आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।
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सरकार ने बजट 2024 में प्रॉपर्टी बेचने पर लगने वालेटैक्स के नियमों में बदलाव की योजना बनाई थी, जिससे विवाद खड़ा हो गया था। इस मामले में उद्योग जगत ने सरकार से मध्यम वर्ग को राहत देने की अपील की। उनका मानना है कि यदि आम आदमी की जेब में अधिक पैसा होगा तो बाजार में खरीदारी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
उद्योग जगत की अपील
वित्त मंत्री के साथ हुई बैठक में उद्योग जगत ने इनकम
टैक्स की दरों को कम करने की मांग की। इसके अलावा,
पेट्रोल- डीजल जैसे ईंधन पर टैक्स घटाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि इन कदमों से आम लोगों की खर्च क्षमता बढ़ेगी, जिससे उपभोग और बाजार दोनों को बढ़ावा मिलेगा।
आम आदमी को राहत की उम्मीद
वित्त मंत्री के इस कदम से जहां टैक्सपेयर्स को राहत है।
मिली है, वहीं बजट 2024 में इनकम टैक्स दरों और
ईंधन पर टैक्स में संभावित कटौती की उम्मीद बढ़ गई है। यह कदम मध्यम वर्ग को आर्थिक दबाव से राहत देने और देश की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास माना जा रहा है।
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