(जिला मुख्यालय):- हाथी कारीडोर 4 करोड़ 94 लाख राशि जारी इसी प्रकार हाथी कारीडोर क्षेत्र में जंगली हाथियों से प्रभावित 7187 किसानों की फसलों को वन्य प्राणी (हाथी, जंगली सुअर आदि) द्वारा हानि पहुंचाने पर 4 करोड़ 94 लाख 82 हजार 499 रूपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान व्हाट्स एप्प ग्रुप के जरिए गॉव के लोगों को जोड़ा जा रहा वन विभाग द्वारा ग्रामीणों को जागरूक भी किया
yah bhee pdhey देश विभिन्न शहरों में छापेमार कार्यवाही
राज्य शासन की वन विभाग ने वर्ष 2019 से वन्य प्राणियों हमले से घायलों, अपंगता की स्थिति और किसी की
मृत्यु हो जाने पर दिए जाने वाले मुआवजे में बढ़ोतरी ।
राज्य शासन के वन विभाग द्वारा वन्य पशुओं के हमले से यदि मृत्यु हो जाए तो मृतक के परिजन को वन विभाग 4
लाख के बजाए पिछले वर्ष से 6 लाख रुपए मुआवजा रहा ।
शासन ने वन्य पशुओं से होने वाली घटनाओं पर पीड़ित को दिए जाने वाले मुआवजा राशि में वृद्धि की।
शासन ने यह आदेश वन विभाग को वर्ष वर्ष 2019 से ही जारी कर दिया , जिसे लागू कर दिया गया ।
ज्ञात रहे कि पहले वन्य पशुओं से होने वाली घटनाओं में मुआवजा राशि बहुत ही कम थी।
नए आदेश से वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राहत मिल रही ।
वन क्षेत्रों ज्यादातर वन्य प्राणी मवेशियों को अपना शिकार बनाते ।
इससे ग्रामीणों को पशुधन की हानि अधिक होती ।
पशु धन हानि होने पर प्रभावित किसान को 30 हजार रुपए मुआवजा दिया जाता ।
वन्य प्राणी के हमले से जनहानि (मृत्यु) होने पहले 4 लाख रुपए दिया जाता था, लेकिन अब 6 लाख रुपए मुआवजा दिया जाता वहीं वन्य प्राणियों के हमले से मनुष्य स्थाई रूप से अपंग होने पर 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जा रहा । वहीं घायल होने पर इलाज के लिए 59 हजार 100 रुपए की मदद दी जाती है ।