(Big change in GST mns24.com देश) :- जीएसटी दरों में केंद्र सरकार ने जीएसटी (GST) ढांचे में व्यापक सुधार करते हुए 12 और 28 फीसदी वाले टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया है। अब उपभोक्ताओं के लिए केवल दो दरें – 5% और 18% लागू होंगी। सरकार का कहना है कि इस कदम से कर ढांचा सरल होगा और आम जनता को रोजमर्रा की वस्तुओं पर राहत मिलेगी। बुधवार को हुई जीएसटी परिषद की बैठक में उपभोक्ता वस्तुओं पर कर घटाने पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में प्रस्ताव रखा गया कि मक्खन, घी, ड्राई फ्रूट्स, कंडेंस्ड मिल्क, सॉसेज, मांस, जैम एवं जेली, नारियल पानी, नमकीन, 20 लीटर की पैकेज्ड पानी की बोतल, फल का गूदा, जूस, दूध आधारित पेय, आइसक्रीम, पेस्ट्री, बिस्कुट, कॉर्न
फ्लेक्स और अन्य अनाज आधारित उत्पादों पर
जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% की जाए।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से खाद्य
जीएसटी विसंगति पर मिलेगी राहत
एवं पेय उद्योग में मांग बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा। खासतौर पर मध्यमवर्गीय परिवार, जिनका खर्च इन वस्तुओं पर अधिक होता है, उन्हें राहत महसूस होगी। वहीं उद्योग जगत के लिए भी यह एक सकारात्मक संकेत है क्योंकि इससे बिक्री में तेजी आने की उम्मीद है।जीएसटी परिषद के इस कदम को कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में बड़ा सुधार माना जा रहा है। लंबे समय से 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत वाले चार स्तरीय स्लैब की जटिलता को लेकर आलोचना हो रही थी। अब केवल दो स्लैब होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और कर संग्रह प्रक्रिया आसान होगी। कुल मिलाकर, सरकार का यह निर्णय उपभोक्ता हितैषी और उद्योग जगत को प्रोत्साहित करने वाला माना जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इसका असर सीधे तौर पर बाजार और आम जनता की जेब पर दिखेगा।
महासमुन्द न्यूज़ सर्विसेस चैनल पर पाठक भी खबर भेज सकते हैं मेल करे
mns24news@gmail.com Contact/WhatsApp 9425205847
फेस बुक पर सर्च करें https://www.facebook.com/mnsnewsmsmd
https://mns24news.com/ https://mns24.inको गूगल पर सर्च करें







