उपभोक्ता फोरम में महिलाओं की नियुक्ति

0
588
उपभोक्ता फोरम में महिलाओं की नियुक्ति
Appointment of women in consumer forum

(कोरिया):- उपभोक्ता फोरम में महिलाओं की नियुक्ति डिप्टी कलेक्टर ए.एस.पैकरा ने बताया जिले के उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सदस्यों के रिक्त महिला सदस्यों पदों की पूर्ति के लिये निर्देशानुसार अर्हताधारी महिला आवेदकों से पात्रता धारण करने वाले व्यक्तियों से आवेदन पत्र कलेक्टर (खाद्य शाखा) जिला कोरिया में दिनांक 30.03.2021 तक जमा लिया जाना है।

यह भी पढे = महासमुन्द में उपभोक्ता फोरम की नियुक्ति


जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिये यदि कोई व्यक्ति, जो जिला न्यायालय

का न्यायाधीश न हो अथवा न रहा है अथवा होने के लिये अर्ह न हो, अध्यक्ष के रूप् में नियुक्ति के

लिये अर्ह नहीं होगा । कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति लिये तभी अर्ह होगा जब वह

कम-से-कम पैंतीस वर्ष की आयु का हो,  किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक

उपाधि प्राप्त हो और क्षमतावान, सत्यानिष्ठापूर्ण और प्रतिष्ठित व्यक्ति उपभोक्ता मामले

, विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबंधन, अभियांत्रिकी,

प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम -से-कम पंद्रह वर्ष का अनुभव रखता हो।

जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिये यदि कोई व्यक्ति राज्य आयोग अथवा

जिला आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्ति लिये अनर्ह होंगे यदि, ऐसे किसी

अपराध जिसमें नैतिक अधमता सम्मिलित हो, के लिये अभियोजित किया गया और कारावास

की सजा प्राप्त हो अथवा दिवालिया घोषित किया गया , अथवा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा

अस्वस्थ मस्तिष्क और सोच को घोषित किया गया हो अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार

अथवा ऐसी सरकार के स्वामित्वधीन अथवा नियंत्रणाधीन किसी निकाय कार्पोरेटर की सेवा से हटाया गया हो अथवा निष्कासित किया गया हो अथवा राज्य सरकार की राय अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में उसके कार्यो से वित्तीय अथवा अन्य लाभों पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो, अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये अनर्ह होंगे।


[responsivevoice_button voice="Hindi Male"]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here