इन जिलों पर लॉकडाउन के निर्देश जारी

भूपेश बघेल ने प्रदेश मेें कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड-19 गाइडलाईन के तहत सख्ती से हर संभव उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

(छत्तीसगढ):- इन जिलों पर लॉकडाउन निर्देश जारी सभी जिलों में जुलूस,रैलियों,पब्लिक गैदरिंग,सामाजिक, सांस्कृतिक,धार्मिक और खेल आयोज नोंपर लगाई जाए रोक
चार प्रतिशत या अधिक पॉजिटिव रेट वाले जिलों में सभी स्कूलों,आंगनबाड़ी केन्द्रों, पुस्तकालयों, स्वीमिंग पूल और सार्वजनिक स्थानों को बंद रखा जाए: रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे रात्रिकालीन क्लैम्प डाउन लगाएं
सार्वजनिक स्थानों, भीड़-भाड़ वाले बाजारों और दुकानों में संक्रमण से बचाव के लिए मास्क के उपयोग को सख्ती  लागू करें

यह भी पढ़ें = नए वेरिएंट ओमीक्रान संक्रमण के निर्देश


सभी एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर अनिवार्य की जाए


सभी रेल्वे स्टेशनों और राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की रेन्डम टेस्टिंग के निर्देश


आवश्यतानुसार माइक्रो और मिनी कंटेनमेन्ट जोन बनाएं

यह वीडियो भी देख https://youtu.be/9lNB-aq5auA


होम आईसोलेशन वाले मरीजों के लिए सप्ताह में सातों दिन 24 घंटे कॉल सेंटर्स संचालित हों


कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण के लिए निजी डॉक्टरों,निजी

अस्पतालों, एनजीओ,मीडिया प्रतिनिधियों के साथ आयोजित की जाएं बैठकें


हॉस्पिटल बेड,दवाईयों के स्टॉक,पीएसए प्लांट्स और ऑक्सीजन उपलब्धता डेली रिपोर्टिंग के निर्देश


चार प्रतिशत या अधिक पॉजिटिव रेट वाले स्थानों में मॉल, सिनेमा, स्वीमिंग पूल, मेरिज पैलेस,होटल,

रेस्टोरेंट,ऑडिटोरियम पर प्रतिबंध लगाने और अन्य जिलों में एक तिहाई क्षमता से संचालित करने निर्देश

जारी निर्देश में कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से कहा गया है कि प्रदेश के ऐसे जिले जहां पॉजिटिव रेट 4 प्रतिशत या

इससे अधिक है, वहां रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन क्लैम्प डाउन लगाया जाए नॉन कमर्शियल

गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई जाए। इसके लिए जहां जरूरी हो वहां धारा 144 तथा महामारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए, सभी जिलों में जुलूसों, रैलियों, पब्लिक गैदरिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल आयोजनों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जहां जरूरी हो वहां धारा 144 तथा महामारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने को कहा गया है।मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक स्थानों, भीड़-भाड़ वाले बाजारों और दुकानों में संक्रमण से बचाव के लिए मास्क के उपयोग को सख्ती से लागू करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। ऐसे लोग जो मास्क नहीं लगाते हैं उनका पुलिस और नगर निगम के स्टाफ के माध्यम से सख्ती से चालान किया जाए। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें आयोजित जरूरी न हो हवाई यात्रा या रेल से यात्रा नहीं करने को कहा है।

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