(जिला मुख्यालय) :- 1 से 12वीं की कक्षायें 2 अगस्त से प्रारंभ जिले में बच्चों की चहल-पहल नज़र आने लगेगी छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय (महानदी भवन) से कुछ शर्तों के साथ स्कूल खोलने के आदेश जारी कर दिए है । जारी आदेश में कहा गया है कि ऑफलाईन कक्षाएं प्रारंभ करने के संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। सहायक संचालक स्कूल शिक्षा हिमांशु भारती ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर स्कूलों में बच्चों के स्कूल प्रवेश के पहले पूरे स्कूल को सेनेटाइज किया जाने की कार्रवाई शुरू की जा रही है ।साफ़ सफ़ाई का विशेष तौरपर ध्यान दिया जा रहा है ।
यह भी पड़ें = यह दायित्व भी ईमानदारी से निभाऊंगा अग्नि
स्कूल खुलने पर बच्चों का टेम्परेचर चेक करने के बाद कक्षा में सोशल डिस्टेंस
के साथ पढ़ाई कराई जाएगी
उन्होंने कहा कि यह एक अच्छी पहल है । काफ़ी दिनों बाद स्कूल खुलने
से कक्षा दसवीं के छात्र-छात्रा काफी
प्रसन्न है. उन्होंने कहा कि यहां अच्छी व्यवस्था है और पूरी सुरक्षा की जा
रही है हम भी सुरक्षित रहकर पढा़ई करेंगे।
प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग की ऑफलाईन कक्षाएं प्रारंभ करने के संबंध
में निम्नानुसार शर्तों के आधार पर अनुमति प्रदान गयी है
स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी निजी एवं शासकीय विद्यालयों में कक्षा
10वीं एवं 12वीं की कक्षायें सोमवार 02 अगस्त 2021 से शुरू होंगी ।
स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी निजी एवं शासकीय विद्यालयों में
कक्षा 1 से 5वीं एवं कक्षा 8 वी की कक्षायें प्रारंभ करने के संबंध मे
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संबंधित ग्राम पंचायत तथा स्कूल की पालक समिति की
अनुशंसा प्राप्त की जाए। शहरी क्षेत्रों के लिए संबंधि
वार्ड पार्षद एवं स्कूल की पालक समिति की अनुशंसा प्राप्त की जाए उनकी अनुशंसा
प्राप्त होने पर यह कक्षायें सोमवार 2 अगस्त, 2021 से प्रारंभ की जायेंगी ।
आदेश में कहा गया कि यह कक्षायें उन्ही जिलों में प्रारंभ की जाए जिनमें कोरोना की पॉजिटिविटी दर 7 दिनों तक 1 प्रतिशत से कम हो। विद्यार्थियों को कक्षाओं में 1 दिवस के अंतर पर बुलाया जाए। अर्थात् प्रतिदिन केवल आधी संख्या में ही विद्यार्थी बुलाये जाए। स्कूल शिक्षा से जारी ताज़ा आदेश अनुसार किसी भी विद्यार्थी को यदि सर्दी, खाँसी, बुखार आदि हो तो उसे कक्षा में नहीं बैठाया जाएगा।इसके अलावा ऑनलाईन कक्षायें यथावत संचालित की जाती रहेंगी। किसी भी विद्यार्थी के लिए उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी।केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी कोरोना संक्रमणसे बचाव के निर्देशों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाए और सभी शिक्षण संस्थाओं के कमरों की साफ-सफाई ठीक प्रकार से की जाए।