आदेश कार्यालयों में उपस्थिति अनिवार्य

शत-प्रतिशत स्टाफ के साथ खुलेंगे कार्यालय व्यावसायिक प्रतिष्ठान अब खुल सकेंगे रात्रि 8 बजे तक

(धमतरी):- आदेश कार्यालयों में उपस्थिति अनिवार्य शत-प्रतिशत स्टाफ के साथ खुलेंगे कार्यालय व्यावसायिक प्रतिष्ठान अब खुल सकेंगे रात्रि 8 बजे तक जिला ने जारी किया आदेश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पी.एस. एल्मा ने आदेश जारी कर शत-प्रतिशत अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्यालय खोलने और तथा जिले के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को रात्रि 8.00 बजे तक खोले जाने के निर्देश दिए हैं।

यह भी पढे = जिला वैक्सीन के मामले में प्रदेश में अव्वल

जारी आदेश के अनुसार जिले में स्थित सभी कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शत-

प्रतिशत उपस्थिति रहेगी। इस दौरान उन्हें मास्क पहनना, फिजिकल एवं सोशल डिस्टेंसिंग का

पालन करना, हाथ धुलाई एवं सैनिटाइजर का उपयोग करना तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-

समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ जिले में स्थित

सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात्रि 8ः00 बजे तक खोले

जा सकेंगे। आदेश में पूर्वानुसार प्रत्येक रविवार को संपूर्ण व्यवसायिक गतिविधियां बंद रखने की

यह भी पढे = युवाओं के लिए जिला प्रशासन की नई पहल

तथा इस दौरान केवल अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल दुकान, पशु चिकित्सालय, पेट्रोल पंप, गैस

एजेंसी, पीडीएस सेंटर, फल-सब्जियों की दुकान, दूध वितरण, न्यूज पेपर सहित होटल एवं

रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश

में कहा गया है कि उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा प्रतिष्ठानों पर आपदा

प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि के तहत कड़ी कार्रवाई की

जाएगी। उल्लेखनीय है कि जिले में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत करते हुए पूर्व में

जिला दण्डाधिकारी द्वारा पूर्ण तालाबंदी (लॉकडाउन) की घोषणा की गई थी, जिसके बाद धनात्मक प्रकरणों में गिरावट के बाद प्रतिबंधात्मक नियमों व गतिविधियों में क्रमशः ढील तथा छूट का प्रावधान किया गया। इसी क्रम आज उक्त आदेश जारी किया गया।

- Advertisement -

Similar Articles

Advertisment

advertisement

Most Popular