(रायपुर):- राज्य सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय उद्योगों को बढ़ावा देने राज्य सरकार का महत्वपूर्ण निर्णयऔद्योगिक क्षेत्रों के अलावा औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर लैंड बैंक से आबंटन प्राप्त औद्योगिक इकाईयों की भी होगी फ्री होल्ड की पात्रता उद्योगों में 4 हेक्टेयर या 10 एकड़ तक भूमि आबंटित की जा सकेगीउद्योग विभाग द्वारा पूर्व में फ्री-होल्ड हेतु नियम जारी किए गए थे
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जो केवल राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों तक ही सीमित थे। छत्तीसगढ़ से सरकार द्वारा 18 मई को
कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार राज्य के औद्योगिक इकाईयों को
अधिक से अधिक इस नियम का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से औद्योगिक क्षेत्रों के अलावा
औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर-लैण्ड बैंक से आबंटन प्राप्त औद्योगिक इकाईयोंसे को भी फ्री-होल्ड की
पात्रता होगी। इसके तहत 10 वर्षों अथवा उससे अधिक अवधि से उद्योग निरंतर संचालित होने के
स्थान पर अब 10 वर्षों अथवा उससे अधिक अवधि से उद्योग द्वारा उत्पादन प्रारंभ किया हो भी
शामिल किया गया है साथ ही उद्योगों को 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि से आबंटन के स्थान पर 4
हेक्टेयर या 10 एकड़ तक भूमि आबंटित होगी।
{कोविड-19 के प्रकोप के कारण रेल टिकटों में छूट वापस}
कोरोना संक्रमण को देखते हुए जारी स्वास्थ्य सलाह को देखते हुए रेलवे द्वारा कोविड-19 के प्रोटोकाॅल केे मद्देनजर यात्रियों को गैर-आवश्यक यात्रा को हतोत्साहित किया से जा रहा है।
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वाल्टेयर डिवीजन के वरिष्ठ डिवीजनल कमर्शियल मैनेजर ने बताया कि रेलवे बोर्ड द्वारा विशेष परिस्थिति में छात्रों, दिव्यांगजनों की चार श्रेणियों और ग्यारह श्रेणियों के रोगियों से को टिकट जारी करने का निर्णय लिया गया है, किन्तु सभी श्रेणियों के यात्रियों के लिए कोई रियायती यूटीएस और पीआरएस टिकट नहीं दिया जाएगा।