आवश्यक सामग्री उपलब्ध आम जनता तक

अधिकतम खुदरा मूल्य के भीतर नागरिकों को सामग्री उपलब्ध कराएं कलेक्टर डी.सिंह महासमुन्द खुदरा मूल्य से अधिक कीमत पर सामग्री विक्रय करने वालों पर की जाएगी कानूनी कार्यवाही

(जिला मुख्यालय):- आवश्यक सामग्री उपलब्ध आम जनता तक इनमें नगर पालिका क्षेत्र महासमुंद एवं नगर पंचायत क्षेत्र तुमगांव अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डोमन सिंह ने कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रसार के रोकथाम उपरोक्त आदेशों का पालन सुनिश्चित करते हुए धारा 144 के अधीन प्रतिबंधों से मुक्त सभी आवश्यक सामग्री की उपलब्धता अधिकतम खुदरा मूल्य के भीतर जनता तक सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में 05 दल का गठन किया गया है।खाद्य निरीक्षक कमल नारायण साहू,चंद्रशेखर वर्मा, नापतौल निरीक्षक महेंद्र कुमार,खाद्य सुरक्षा अधिकारी ज्योति भानु एवं राजस्व निरीक्षक डी.के. निर्मलकर शामिल

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नगर पालिका क्षेत्र बागबाहरा के अंतर्गत खाद्य निरीक्षक आरती यादव एवं नगर पालिका के उप

अभियंता शशि प्रताप सिंह शामिल इसी प्रकार नगर पंचायत क्षेत्र पिथौरा के अंतर्गत खाद्य

निरीक्षक सुशीला गवेल प्रभारी राजस्व निरीक्षक चंद्रशेखर शुक्ला शामिल

नगर पंचायत बसना के लिए खाद्य निरीक्षक चंद्रकांत बघेल एवं सहायक राजस्व निरीक्षक

अमित कुमार सनद तथा नगरपालिका क्षेत्र सरायपाली के अंतर्गत खाद्य निरीक्षक गौर सिंह जात्रे

एवं नगर पालिका के कैशियर दुर्गेश रथ को आवश्यक सामग्री की उपलब्धता अधिकतम खुदरा मूल्य

के भीतर जनता तक सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेंगे।संबंधित अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रसार के रोकथाम तथा उसके संबंध में जारी आदेशों का पालन सुनिश्चित कराते हुए धारा 144 के अधीन प्रतिबंधों से मुक्त सभी सामग्री की अधिकतम खुदरा मूल्य के भीतर आम जनता तक उपलब्धता करने लिए कार्य करेंगे। दल के सदस्य आवश्यकतानुसार क्षेत्र का भ्रमण करेंगे।सभी संजय शर्मा के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। यदि कोई व्यक्ति आदेशों का उल्लंघन करते हुए अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक कीमत पर खाद्य सामग्री इत्यादि का विक्रय करें तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही।

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