बिल्डरो पर एक लाख का जुर्माना अधिरोपित

रेरा में पंजीयन के बिना भू-खण्ड क्रय-विक्रय करने वाले बिल्डर पर एक लाख रूपए की शास्ति अधिरोपित पंजीयन के बिना विक्रय पर प्रतिबंध

{रायपुर}:-बिल्डरो पर एक लाख का जुर्माना अधिरोपित छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा धमतरी जिले के कुरूद रियल एस्टेट प्रोजेक्ट राम टाउन ‘एफ.बी.टाउन’ द्वारा रेरा में बिना पंजीयन प्रोजेक्ट का विज्ञापन प्रचार-प्रसार और भू-खण्ड क्रय-विक्रय करने कारण एक लाख रूपए की शास्ति अधिरोपित किया गया है। साथ ही राम टाउन ‘एफ.बी.टाउन’ कुरूद द्वारा जब तक छत्तीसगढ़ रेरा पंजीयन नहीं किया जाता है तब तक ग्राम चर्रा, पटवारी हल्का नम्बर 38 स्थित भूमि खसरा नम्बर -385

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361, 405, 355, 356/1, 357/1, 357/2, 358, 359/1, 359/2, 360, 376, 377,

333/2, 352/2, 373/2, 374/2, 375/2, 378/2 के विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इस संबंध में कलेक्टर धमतरी एवं जिला पंजीयक को पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है।   

धमतरी जिले के कुरूद के प्रमोटर-संजय ओस्तवाल, कादर हुसैन, पता-हिंगनघाट, जिला-वर्धा,

महाराष्ट्र एवं प्रशांत चन्द्राकर, पता-राम टाउन, तहसील ऑफिस के सामने, तहसील-कुरूद, जिला-

धमतरी के द्वारा विकसित किया गया है। भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016

की धारा 9 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रेरा पंजीयन किये बिना किसी भी प्रमोटर भू-संपदा

अभिकर्ता द्वारा किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट यथास्थित, भू-खण्ड, अपार्टमेंट या भवन आदि

को किसी भी रीति विज्ञापित विपणित, बुक, विक्रय या विक्रय करने की प्रस्थापना अथवा क्रय के

लिए व्यक्तियों को आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। रेरा में पंजीयन किए बिना ही प्रोजेक्ट का विज्ञापन,

प्रचार-प्रसार, भूखण्ड क्रय-विक्रय किया जा रहा प्राधिकरण द्वारा संज्ञान लेकर उक्त प्रोजेक्ट

’’राम टाउन’’ (एफ.बी.टाउन) के प्रमोटर एवं अभिकर्ता के विरूद्ध प्रकरण क्रमांक-SM-PRO-

2019-00833 संधारित किया गया। प्रकरण में विधिवत् सुनवाई करने के फलस्वरूप प्रोजेक्ट के प्रमोटर्स संजय ओस्तवाल एवं कादर हुसैन को उक्त कृत्य भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 का उल्लंघन करना पाए जाने के कारण धारा-59 के तहत् राशि 1,00,000/- रूपए शास्ति अधिरोपित किया गया।

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