31 मई तक लाक डाउन जिलाधीश ने किया आदेश जारी

(महासमुन्द) :- जिले में लॉकडाउन बढाकर अब उसे 31 मई तक कर दिया गया है, इस बार दुकानों को काफी छुट दी गई है इस संबंध में जिला कलेक्टर द्वारा पत्र जारी किया है. जिसमे किन-किन चीजों को खोलना है और किन पर प्रतिबंध रहेगा।पढिये सार्वजानिक यातायात के सभी संसाधन (बस, जीप, ऑटो, सायकल रिक्शा, बस स्टैण्ड आदि) से यातायात प्रतिबंधित् रहेगी। निजी वाहन से जिले के बाहर, राज्य से बाहर आने-जाने हेतु बिना अनुमति प्रवास वर्जित है। केवल चिकित्सा स्थिति या अन्य अत्यावाश्यक स्तिथि में ही आवागमन की अनुमति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय द्वारा दी जायेगी। अगर किसी व्यक्ति को अपरिहार्य स्थिति में जिले से बाहर जाना आवश्यक हो या बाहर से जिले मे प्रवेश करना आवश्यक हो तो सम्बंधित थाना क्षेत्र से निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन जमा करने पर अनुमति दी जा सकंगी। सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान इत्यादि बन्द रहेंगे सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स (सेल), मॉल, जिम (व्यायाम शाला), खेलकूद कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, नाट्यशाला, बार एवं सभागार एव इस प्रकार के स्थान पूर्णत बन्द रहेगा। सभी धार्मिक स्थल / पूजा के स्थल/ सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल जन साधारण के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे. धार्मिक एवं सामूहिक कार्यक्रम बंद रहेंगे अन्येष्ति / अंतिम संस्कार सम्बन्धी आयोजन मे 20 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी वैवाहिक कार्यक्रम करने हेतु अनुमति सबधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लेना अनिवार्य होगा गुटका, तम्बाखू, गुड़ाखू का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा सार्वजनिक स्थल पर थूकते पाये जाने पर जुर्माना किया जाएगा।आवासीय होटल/लॉज प्रतिबंधित होंगे। होटलिंग प्रतिबंधित रहेगा ग्रामीण एवं नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र में स्थित ढावे / होटल खुलेंगे किन्तु ढाबा / होटल संचालक ढावे/होटल में बैठाकर खाना नहीं खिला सकेगे, केवल पैक्ड फूड ही उपलब्ध कराया जायेगा। सभी कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम अपने समय पर खुलेगे, सभी दुकानें, व्ययावसायिप्रतिष्ठान, हाट-बाजार आदि प्रातः 09.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक एवं मेडिकल स्टोर्स प्रात: 09.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक खुली महासमुन्द जिला अंतर्गत सायं 07 बजे से प्रात: 07 बजे तक की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति अनावश्यक परिभ्रमण नहीं करेगा एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा माह मई में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक सम्पूर्ण लॉक डाउन रहेगा। आदेशों एवं दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति पर आपदा प्रबंधन अधिनिमय, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हों के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे।

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