महासमुंद:- कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने जिले में लोकस्वास्थ्य एवं लोकहित के दृष्टिगत नोवेल कोरोना (कोविड-19) वायरस एवं उससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु दवा एवं दैनिक उपयोग की अतिआवश्यक सामग्रियों से संबंधित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन की अनुमति दी गई हैं। जिले में विभिन्न फसलों के लिए उर्वरक एवं बीज की समय-समय पर आवश्यकता संभावित है तथा कृषकों द्वारा भी मैदानी कर्मचारियों से इस संबंध में संपर्क भी किया जा रहा है। चूंकि उर्वरक एवं बीज व्यवसाय क्रमशः ”आवश्यक वस्तु अधिनियम” की धारा-03 के अंतर्गत गठित “उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985” एवं “बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983”कोरोना वायरस की महामारी से जंग में सभी का सहयोग प्राप्त होगा
कलेक्टर ने दिए निर्देश।
व्यावसायिक प्रतिष्ठान में एक समय में एक ही कृषक की उपस्थिति सुनिश्चित किया जाए, दुकान के बाहर साबुन एवं स्वच्छत पानी की व्यवस्था की जाए तथा प्रत्येक क्रेता हाथ धोने के बाद ही दुकान में प्रवेश करें, उर्वरक विक्रय की जाने वाली “पी. ओ.एस. मशीन जिस पर कृषक को अंगूठा लगाना होता है,प्रतिष्ठानों की व्यवसाय अवधि सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक होगी।