केन्द्र ने पेंशनधारकों को बैंक तक आने की परेशानी से बचाने के लिए वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र उनके घर से ही एकत्र करने का निर्णय किया है।पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए यह ऐतिहासिक फैसला किया।
आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस सेवा के लिए साठ रुपए शुल्क लिया जाएगा। पेंशनधारकों को पेंशन जारी रखने के लिए हर वर्ष जीवित रहने का प्रमाण बैंक को देना होता है। संबंधित बैंकों को पेंशनधारकों को वार्षिक जीवन प्रमाण-पत्र जमा कराने की याद दिलाते हुए प्रत्येक वर्ष 24 अक्तूबर, 01 नवम्बर, 15 नवम्बर और 25 नवम्बर को एसएमएस या ईमेल भेजने का निर्देश दिया गया है।