रायपुर:- कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय संस्थानों में अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इनकार किए जाने का प्रतिषेध किया गया है। इस संबंध में आज मंत्रालय महानदी भवन से गृह विभाग का आदेश जारी ।
इसमें छत्तीसगढ़ आवश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम १९७९ क्र.१० सन १९७९ की धारा चार की उप धारा एक द्वारा प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार समस्त शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय संस्थानों में समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं, डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता कार्यकर्ता, मेडिकल उपकरणों की बिक्री, संधारण एवं परिवहन, दवाइयों एवं ड्रग्स की बिक्री, परिवहन एवं विनिर्माण, एंबुलेंस सेवाएं, पानी एवं बिजली की आपूर्ति, सुरक्षा संबंधी सेवाएं, खाद्य एवं पेयजल प्रावधान एवं प्रबंधन और बीएमडब्ल्यू प्रबंधन में कार्य करने से इनकार करने का
आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यह आवश्यक है।