(दिल्ली) :-उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का निर्णय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने एक ऐतिहासिक निर्णय में खाद्य तेलों और तिलहनों पर 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए भंडारण सीमा निर्धारित कर दी है। निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों (संशोधन) आदेश,2021पर लाइसेंसिंग आवश्यकताओं,स्टॉक सीमाओं और आवागमन प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय तत्काल प्रभाव से यानी 8 सितंबर 2021 से जारी किया गया है।
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केंद्र के इस फैसले से घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में कमी आएगी,
जिससे देश भर के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल की ऊंची कीमतों का घरेलू खाद्य तेल के दामों पर काफी असर पड़ा है।
प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार ने खाद्य तेलों जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीम
तों को नियंत्रित रखने रणनीति तैयार की है।
खाद्य तेलों की घरेलू कीमतों को और कम करने के लगातार प्रयास में केंद्र ने आदेश जारी कर
राज्यों के साथ साझा किया है।
उपलब्ध स्टॉक एवं खपत पैटर्न के आधार पर निम्नलिखित अपवादों के साथ तय की जाएगी
(अ) एक निर्यातक, एक रिफाइनर, मिल मालिक, तेल निकालने वाला,
थोक व्यापारी या खुदरा विक्रेता अथवा डीलर होने के नाते,
जिसके पास विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी आयातक-निर्यातक कोड संख्या है,
(ब) एक आयातक, एक रिफाइनर, मिलर, तेल निकालने वाला,
थोक व्यापारी या खुदरा विक्रेता या डीलर होने के नाते,
यदि ऐसा आयातक खाद्य तेलों के संबंध में अपने स्टॉक के उस हिस्से को प्रदर्शित करने में सक्षम
है और खाद्य तिलहन आयात से प्राप्त किए जाते हैं।
यदि स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक हैं तो वे इसे खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल (https://evegoils.nic.in/EOSP/login) पर घोषित करेंगे
खाद्य तेल और खाद्य तिलहन स्टॉक नियमित रूप से खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल (https://evegoils.nic.in/EOSP/login) पर अपडेट किये जाते हैं।