(Centre’s new scheme देश) :- केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना का ऐलान किया है, जिसका नाम “यूनिफाइड पेंशन स्कीम” (UPS) रखा गया है। इस योजना को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि UPS का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े सभी मुद्दों को एकीकृत करना और उन्हें अधिक स्थिरता प्रदान करना है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत, यदि किसी पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को कर्मचारी की मौत के समय मिलने
वाली पेंशन का 60 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। इस योजना से
पेंशनधारकों और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
इसके अलावा, UPS के तहत पेंशन की गणना के लिए एक विशेष
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फॉर्मूला अपनाया जाएगा, जिससे पेंशनधारक को उनकी सेवा के
दौरान दिए गए योगदान के आधार पर लाभ मिलेगा। यह योजना
भविष्य में पेंशन प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगी।
सरकार का मानना है कि यह नई योजना सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगी और उनके परिवारों को सुरक्षित रखेगी। UPS के माध्यम से पेंशनधारकों के लाभ को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, जो उन्हें और उनके परिवारों को अधिक सुरक्षा और समर्थन प्रदान करेंगे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत पेंशन राशि की गणना एक विशेष फॉर्मूले के आधार पर की जाएगी।
इस फॉर्मूले में निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं को शामिल किया जाएगा:
सेवा की अवधि कर्मचारी की कुल सेवा अवधि का ध्यान रखा जाएगा।
जितनी लंबी सेवा अवधि होगी, उतनी ही अधिक पेंशन राशि तय की जाएगी।
योगदान का प्रतिशत पेंशन राशि उस राशि पर आधारित होगी जो कर्मचारी ने
अपनी सेवा अवधि के दौरान अपने पेंशन खाते में योगदान दी है। आखिरी वेतन पेंशन की गणना के लिए कर्मचारी का आखिरी वेतन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह पेंशन राशि का एक आधार बनेगा, जिसमें सेवा अवधि और योगदान के आधार पर समायोजन किया जाएगा। अन्य कारक इसमें महंगाई दर, सरकारी नियमों में बदलाव और आर्थिक स्थितियों को भी ध्यान में रखा जाएगा। फिक्स्ड और वैरिएबल कंपोनेंट पेंशन राशि में एक निश्चित हिस्सा होगा, जो सेवा के दौरान योगदान और वेतन पर आधारित होगा, और एक परिवर्तनीय हिस्सा होगा, जो महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों पर निर्भर करेगा। इस तरह, UPS के तहत पेंशन राशि को कर्मचारी की सेवा के दौरान किए गए योगदान, उनकी सेवा अवधि और अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखकर तय किया जाएगा।