ऐसा क्या फैसला स्थानियों के लीये कर्नाटक सिद्धारमैया कैबिनेट ने लिया

16 जुलाई को कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी थी और इसे 18 जुलाई को विधानसभा में पेश करने की योजना बनाई गई थी। कर्नाटक सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की C और D कैटेगरी की नौकरियों में स्थानीय लोगों को

(Karnataka Siddaramaiah cabinet देश) :- कर्नाटक सरकार ने बुधवार, 17 जुलाई की शाम को प्राइवेट सेक्टर की C और D कैटेगरी की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण देने के फैसले पर अस्थाई रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि सरकार इस आरक्षण नीति की समीक्षा करेगी और उसके बाद अंतिम निर्णय लेगी। गौरतलब है कि सिद्धारमैया कैबिनेट ने हाल ही में एक बिल पास किया था जिसमें कर्नाटक में प्राइवेट कंपनियों की नौकरियों में नॉन-मैनेजमेंट पोस्ट के लिए 75% और मैनेजमेंट लेवल के स्टाफ के लिए 50% तक आरक्षण का प्रावधान किया गया था। यह कदम राज्य में स्थानीय

युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया था।

हालांकि, इस निर्णय पर बड़ी इंडस्ट्रीज ने तीखा विरोध जताया,जिसके चलते

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सरकार को इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत पड़ी। बड़ी इंडस्ट्रीज का कहना

है कि इस तरह का आरक्षण नीति लागू करने से उनकी कार्यक्षमता और

उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने तर्क दिया कि कुशल और योग्य उम्मीदवारों की उपलब्धता में कमी हो सकती है, जो कि उद्योग के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। सरकार के इस निर्णय पर अस्थाई रोक लगाने के बाद अब यह देखने की बात होगी कि समीक्षा के बाद क्या परिवर्तन किए जाएंगे। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि वह इस मुद्दे पर सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श कर सही समाधान निकालने का प्रयास करेगी।इस आरक्षण नीति का उद्देश्य राज्य के स्थानीय युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना है,उद्योग जगत के विरोध के चलते सरकार को इसमें संतुलन बनाना होगा ताकि आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर दोनों ही प्रभावित न हों। देश के सभी राज्यों में आएसा प्रावधान होना चाहिए

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