बैंक एवं एटीएम पूर्ववत संचालित

बैंकों को हब-बैंकिंग सिद्धांत अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति

(जिला मुख्यालय):-बैंक एवं एटीएम पूर्ववत संचालित कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डोमन सिंह ने महासमुंद जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 26 अप्रैल 2021 प्रातः 6ः00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उन्होंने इस में आंशिक संशोधन करते हुए आदेश की कंडिका 17 में नवीन कंडिका 17-ए अंतः स्थापित किए गए है।

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जिसके तहत इस अवधि के दौरान को-माॅर्बिड/गर्भवती अधिकारियों-कर्मचारियों को एक्टिव ड्îटी से

छूट देते हुए बैंकों को हब-बैंकिंग सिद्धांत अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति

प्रदान की गई है, किंतु सभी बैंक शाखाएं प्रातः 10ः00 बजे से दोपहर 1ः00 बजे तक ही संचालित

सकेगी। इस अवधि के दौरान केवल एटीएम कैश रि-फिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन,

पेट्रोल-डीजल पंप, एलपीजी, पीडीएस/केरोसिन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी

लेन-देन, उद्योगों के व्यापारिक उत्पादक, शासकीय लेन-देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल

प्रयोजन को छोड़कर आम जनता के लिए किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी।

(उत्तर बस्तर कांकेर बैंक एवं ए.टी.एम. पूर्ववत संचालित होंगे आवश्यक सेवाओं से जुड़े सभी लेन-देन)

 जिले में कोविड-19 पाॅजीटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न

परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्दन कुमार द्वारा सम्पूर्ण

जिला उत्तर बस्तर कांकेर में 19 अप्रैल के सायं 06 बजे से 26 अप्रैल प्रातः 06 बजे तक कन्टेमेंट

जोन घोषित किया गया है। इस अवधि में जिले के समस्त बैंकों के संचालन हेतु जारी निर्देशानुसार

जिला उत्तर बस्तर कांकेर अंतर्गत समस्त बैंक एवं ए.टी.एम. पूर्ववत संचालित रहेंगे तथा

ए.टी.एम. कैश रिफिलिंग, कार्यालयीन कार्य, दवा एवं चिकित्सकीय प्रयोजन को अनुमति दी गई है।
लेन-देन को भी प्रातः 10 बजे से दोपहर 01 बजे तक संचालन की अनुमति होगी। पूर्व में जारी आदेश का शेष अंश यथावत् रहेगा, यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

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