(रायपुर):- महामारी अधिनियम तहत अधिसूचना जारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर महामारी अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी राज्य में उत्पादित होने वाली आक्सीजन का 80 प्रतिशत अब मेडिकल आक्सीजन गैस के रूप में राज्य के अस्पतालों को प्रदान किया जायेगा।
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राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए अस्पतालों में आक्सीजन की आवश्यकता को
देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा महामारी अधिनियम के
तहत इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी हैं । आदेश में यह भी कहा गया हैं कि अत्यंत आवश्यक
स्थिति में उद्योगों को प्रदान की जाने वाली 20 प्रतिशत आक्सीजन भी अस्पतालों को प्रदान की
जायेगी । स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव सी आर प्रसन्ना द्वारा जारी आदेश में कहा गया हैं कि समस्त आक्सीजन गैस उत्पादन करने वाली संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि आक्सीजन गैस का उत्पादन निरंतर बिना रुकावट के अपनी पूर्ण क्षमता के साथ फैक्ट्री में किया जाए । राज्य के सभी संभाग आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को इसे लागू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी बनाया गया हैं ।
रासेयों ने ग्रामीणों को कोविड वैक्सीन लगाने किया प्रेरित
आज शासकीय महाविद्यालय बिश्रामपुर के राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा ग्राम रामनगर स्थित
स्वास्थ्य केंद्र में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों द्वारा कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित
किया गया तथा ग्रामीण जनों में वैक्सीन को लेकर जो भी भ्रम व संदेह है, उस पर समझाईस व
सलाह दी गई कि देश में निर्मित वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इस अवसर पर ग्रामीणों को
जिनकी उम्र 45 वर्ष से ऊपर है, उन्हें वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया। ग्राम रामनगर में
वैक्सीन लगवाने के लिए एक जन-जागरूकता रैली फिजीकल डिस्टेंसिंग बना कर कुछ स्वयंसेवको
द्वारा ही निकाली गई, जिसमें हाथों में तख्ती लेकर के वैक्सीन लगवाने में भ्रम फैला रहे संदेशों को गलत बताया। स्वयंसेवकों ने भारत सरकार के द्वारा दिए गए संदेशों को लोगों को बताया कि किस प्रकार वैक्सीन लगवाकर हम कोरोना से लड़ सकते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर डीपी कोरी, स्वयंसेवक नित्यानंद, मनोज मौर्य, आरती, मानसाय, सुखदेव, मनीष एक्का आदि उपस्थित थे।