दावा आपत्ति- उचित मूल्य दुकान आबंटन

उचित मूल्य दुकान आबंटन के संबंध में दावा आपत्ति 23 नवम्बर तक

11 नवम्बर 2020

छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की नियमों के तहत् कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) महासमुंद के अंतर्गत विकासखंड पिथौरा में नवीन शासकीय उचित मूल्य की दुकान के आबंटन हेतु 03 नवीन ग्राम पंचायत डोंगरीपाली (छ.), सानटेमरी, राजपुर और 18 अन्य ग्राम

पंचायत माटीदरहा, गोड़बहाल, डोंगरीपाली, लिलेसर, बोईरलामी, खेड़ीगाँव, नयापाराकला, दुरुगपाली, अमलीडीह, सोहागपुर, पाटनदादर, मेमरा, सिरको, बगारदरहा, बडे़लोरम, बोईरडीह, झगरेनडीह, उतेकेल हेतु आवेदन आमंत्रित किये गए थे। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिथौरा ने बताया कि जिसमं

यह भी पढे = उचित मूल्य दुकान के लिए आवेदन हेतु

कुल 21 ग्राम पंचायती में से 17 ग्राम पंचायत डोंगरीपाली (छ.), सानटेमरी, राजपुर, माटीदरहा, गोड़बहाल, लिलेसर, बोईरलामी, अमलीडीह, सोहागपुर, पाटनदादर, मेमरा, सिरको, बगारदरहा,

बड़ेलोरम, बोईरडीह, झगरेनडीह, उतेकेल हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जाँच हेतु गठित समिति के द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच की गई है।

समिति के द्वारा प्रस्तावित की गई संस्थाओं को शासकीय उचित मूल्य की दुकान का आबंटन किया जाना है। उन्होंने बताया कि उक्त शासकीय उचित मूल्य की दुकान आबंटन के सम्बन्ध में यदि किसी संस्था, समूह को किसी प्रकार की दावा आपत्ति हो तो 23 नवम्बर 2020 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा और इस चयन को अंतिम माना जाएगा। समिति के द्वारा अनुसंशित, प्रस्तावित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों की सूची कार्यालय के सूचना बोर्ड और जनपद पंचायत पिथौरा के सूचना बोर्ड में चस्पा की गई है।

{कलेक्टर ने की जनता से अधिक आवाज वाले पटाखें न फोड़ने की अपील}

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कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने लोगों से पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम मंत सहयोग की अपील की है और प्रदूषण मुक्त दीवाली के लिए जनजागरण का विशेष अभियान चलाने का आग्रह किया है।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दीपावली को ध्यान में रखकर अधिक आवाज वाले पटाखों पर अंकुश लगाने और ध्वनि प्रदूषण को रोकने लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए।

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उन्होंने जारी संदेश में कहा कि दीपावली के अवसर पर बड़ी मात्रा में आतिशबाजियां की जाती है एवं पटाखे फोड़े जाते है, जिनसे हवा और ध्वनि प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न होती है।

इसे ध्यान में रखकर संबंधित सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि पटाखों से होने वाले प्रदूषण की समस्या के निराकरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन हो।

दीपावली के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि पटाखे रात्रि 08ः00 बजे से 10ः00 बजे के बीच फोड़े जाएं। उन्होंने जनता से भी अपील की कि रात 10ः00 बजे से सुबह 06ः00 बजे तक पटाखे न फोड़े जाए।

उन्होंने पूर्व जारी निर्देशों का हवाला देते जिले की जनता से अपील की कि अतिसंवेदनशील क्षेत्रों जैसे अस्पताल, शिक्षण संस्थायें, अदालत, धार्मिक संस्थायें आदि के कम से कम 100 मीटर दूरी तक पटाखें न फोड़े जायें।

उन्होंने चार मीटर की दूरी तक 125 डी.बी. या 145 डी.बी. से अधिक शोर करने वाले पटाखे की बिक्री और इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे विद्यार्थियों को अपने विभिन्न माध्यमों से ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण के बारे में जानकारी दें साथ ही पटाखों के दुष्प्रभावों के बारे में भी उन्हें बताए।

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