06 नवम्बर 2020
कृषि महाविद्यालयों में प्रबंधन कोटा की सीटों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 12 नवम्बर से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित कृषि, उद्यानिकी तथा कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के बी.एस.सी. कृषि (आनर्स) तथा बी.एस.सी. उद्यानिकी (आनर्स) तथा बी.टेक. कृषि अभियांत्रिकी
पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउन्सलिंग प्रक्रिया के प्रबंधन कोटे की सीटों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल में संशोधन किया गया है।
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अब प्रबंधन कोटा की सीटों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया 12 नवम्बर, से 22 नवम्बर, 2020 (रात्रि 11ः59 बजे तक) आयोजित की जाएगी।
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने जानकारी दी है कि कृषि, उद्यानिकी एवं कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय प्रबंधन कोटे की सीटों में प्रवेश के लिए इच्छुक ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में आवेदन नहीं किया है एवं प्रबंधन कोटा में प्रवेश की आर्हता पूर्ण करते हैं वे भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने प्रवेश हेतु पूर्व में आवेदन किया है यदि वे प्रबंधन कोटा के अंतर्गत प्रवेश के लिए इच्छुक हैं तो उन्हें भी पुनः ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को काउंसलिंग शुल्क रूपये 1,000/- एवं एक सेमेस्टर का शुल्क रूपये 50,000/- जमा करना एवं दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक होगा। जिन विद्यार्थियों को सीटों का आबंटन नहीं होगा या आबंटित सीटें किसी कारणवश निरस्त कर दी जायेगी तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों को सेमेस्टर शुल्क वापस कर दिया जाएगा।
{आपदा पीड़ितों को 28 लाख की आर्थिक सहायता}
छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों को राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत जिला कलेक्टर के माध्यम से आर्थिक अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में ऐसे 7 प्रकरणों में 28 लाख रूपए की आर्थिक अनुदान सहायता स्वीकृत की गई है।
राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत बेमेतरा जिले की नवागढ़ तहसील के ग्राम धोबनी कला के पुहुपराम जांगड़े की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर, राजीव
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रात्रे की और ग्राम टोहड़ीकांपा की चितेश्वरी निर्मलकर की मृत्यु सांप के काटने तथा ग्राम बदनारा के शुभम की मृत्यु आकाशीय बिजली गिरने से होने
पर मृतकों के पीड़ित परिजनों को चार-चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। गरियाबंद जिले की गरियाबंद तहसील के ग्राम हाथवाय की नंदनी ध्रुव की मृत्यु सर्पदंश से और तहसील छुरा के ग्राम मुरमुरा के हेमलाल धु्रव की मृत्यु पानी से डूबने से हो जाने के कारण मृतकों के पीड़ित परिजनों को चार-चार लाख रूपए की आर्थिक अनुदान सहायता स्वीकृत की गई है। इसी तरह से नारायणपुर जिले की नारायणपुर तहसील के ग्राम आदपाल की सोनवती की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर मृतक के पीड़ित परिजनों को चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।