(प्रदेश):- राज्य सरकार ने बस मालिकों का सितंबर और अक्टूबर माह का टैक्स माफ(Tax maaf) कर दिया है। इस मामले में परिवहन मंत्री मो.अकबर ने कहा कि जो बस मालिक ड्राइवर, कंडक्टर सहित अपने पूरे स्टाफ को हर महीने पेमेंट देने का प्रमाण पत्र पेश करेगा उन्ही को यह छूट दी जाएगी।बस मालिक सशर्त(Tax mein chhut) के लिए भी तैयार नहीं हैं, बस मालिकों के अनुसार 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता तब तक बस(Bus) नहीं चलाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल(CM Bhupesh Baghel) द्वारा आम जनता की आवश्यकताओं को देखते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य एवं अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाले यात्री वाहनों के संचालन की अनुमति दी गई है।
जारी गाईडलाईन के अनुसार यात्री वाहनों को जारी अनुज्ञापत्र के सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा
और निर्धारित स्टापेज पर ही वाहनों को रोका जा सकेगा। यात्रा के दौरान बसों के चालक, परिचालक एवं समस्त यात्रियों को
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अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क लगाना होगा। बस संचालक नियमित अंतराल में
वाहनों को सैनेटाईजेशन के लिए सोडियम हाईपोक्लोराईट के जैसे रसायनों का छिडकाव किया जा सकता है।
यात्रा के दौरान सोशल, फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं कोविड-19 के यात्रा के दौरान
यात्रियों, चालक द्वारा धुम्रपान, पान, गुटका, खैनी खाना एवं थुकना प्रतिबंधित रहेगा।
गाईडलाईन के अनुसार बस मालिक के द्वारा बसों के संचालन के मार्ग अनुसार एवं तिथिवार चालक एवं परिचालक का रिकार्ड संधारित करेंगे।
यात्रियों को यात्रा के दौरान ई-पास प्राप्त करने की बाध्यता नहीं रहेगी।
यात्रा करने वाले यात्रीगण किस स्थान से किस गंतव्य स्थान तक यात्रा कर रहे
उसकी नामजद सूची बनाकर रखेंगे जिसे प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर कांन्टेक्ट ट्रेसिंग
(contact tracing) के लिए उपलब्ध कराएंगे।
परिवहन विभाग पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के तहत सभी
अन्तर्राज्यीय सार्वजनिक परिवहन सेवाओं, साधनों के संचालन(sanchalan) को स्थगित रखा गया था।