किसानों का पंजीयन करने के लिए दिशा-निर्देश जारी दोबारा पंजीयन

नवीन किसानों का पंजीयन तहसील माॅडयूल के माध्यम से तहसीलदार द्वारा किया जाएगा

(महासमुंद):- खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में पंजीकृत किसानों को दोबारा पंजीयन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन पंजीयन में सुधार कराना चाहते है तो करा सकते है। इसके लिए उन्हें संबंधित समिति में जाकर आवेदन भरकर जमा करना होगा। राज्य शासन ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करने के लिए किसानों का पंजीयन करने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए है।

राज्य शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विगत खरीफ वर्ष 2019-20 में पंजीकृत किसानों को खरीफ विपणन वर्ष 2020-21  के लिए पंजीकृत माना जायेगा एवं इसके लिए विगत खरीफ वर्ष 2019-20 में पंजीकृत किसानों की दर्ज भूमि एवं धान के रकबे एवं खरे को राजस्व विभा के माध्यम से अद्यतन करा लिया जावे।

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जारी आदेश में कहा गया है कि गत विपणन वर्ष 2019-20 में पंजीकृत कृषकों का डेटा अद्यतन किये जाने का कार्य सोमवार 17 अगस्त से 31 अक्टूबर 2020 तक किया जायेगा। वर्ष 2019-20 मे पंजीकृत कृषकों को किसाना पंजीयन हेतु समिति में आने की आवश्यकता नहीं है। खरीफ वर्ष 2019-20 में पंजीकृत किसानों की दर्ज भूमि एवं धान के रकबे एवं खरे को राजस्व विभाग के माध्यम से अद्यतन करा लिया जावे।

गत खरीफ वर्ष 2019-20 में जिन किसानों ने पंजीयन नहीं कराया था, किन्तु इस वर्ष जो किसान धान बिक्री करने हेतु इच्छुक है ऐसे नवीन किसानों का पंजीयन तहसील माॅडयूल के माध्यम से तहसीलदार द्वारा किया जाएगा। नवीन किसानों के पंजीयन का कार्य 17 अगस्त से 31 अक्टूबर 2020 तक किया जायेगा। ऐसे किसानों कोे समिति से आवेदन प्राप्त कर संबंधित दस्तावेज के साथ तहसील कार्यालय में जमा करना होगा।

(नवीन शासकीय उचित मूल्य कि दुकान का आबंटन करने के लिए)

(जिला मुख्यालय) :- अनुविभाग सरायपाली के विकासखंड बसना के अंतर्गत नवीन ग्राम पंचायत छिर्राचंवा बनाई गई है। इन ग्राम पंचायत में शासन के निर्देशानुसार नवीन शासकीय उचित मूल्य कि दुकान का आबंटन करने के लिए  पूर्व मेें 22 जुलाई 2020 को विज्ञापन जारी किया गया था।

सरायपाली अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने बताया कि बसना विकासखण्ड में कोविड-19 लॉक डाउन होने के कारण ईच्छुुक अभ्यर्थी आवेदन जमा नहीं कर पा रहे थे। जिसके कारण ग्राम पंचायत में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के तहत विकासखंड में स्थित वृहत्ताकार आदिम जाति बहुद्देशीय सहकारी समितियों, प्राथमिक कृषि साख समितियों, वन सुरक्षा समितियों, महिला स्व-सहायता समूहों, ग्राम पंचायत, अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियों से जो उचित मूल्य की दुकान के संचालन के लिए ईच्छुक है।

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उनसे समितियों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजों के साथ आमंत्रित किये गए थे। ईच्छुक संस्था लाॅकडाउन के कारण आवेदन नहीं कर पाए हैं, उनसे आवेदन प्राप्त करने के लिए समय सीमा की वृद्धि की गई है। ईच्छुक संस्था विहित प्रारूप एक में अपना आवेदन पत्र विज्ञप्ति जारी 14 अगस्त 2020 से 15 दिवस के भीतर अर्थात 28 अगस्त 2020 तक अनुविभागीय अधिकारी (रा) कार्यालय सरायपाली में कार्यालयीन अवधि में पेश कर सकते है।

नवीन ग्राम पंचायत छिर्राचुंवा में नवीन शासकीय उचित मूल्य की दुकान की आबंटन की कार्यवाही छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण ) आदेश 2016 के तहत की जाएगी।

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